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Скачать или смотреть मृत्यु –भोज जरूरी या मजबूरी?

  • SUCH KAHEGE
  • 2022-12-24
  • 417
मृत्यु –भोज जरूरी या मजबूरी?
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Описание к видео मृत्यु –भोज जरूरी या मजबूरी?

‪@SUCHKAHEGE‬ मृत्यु भोज जरूरी या मजबूरी? ।।
मृत्युभोज ज़रूरी या मजबूरी? मृत्यु भोज
mrityu bhoj jaruri ya majburi
मृत्यु भोज एक अभिशाप है

मृत्यु भोज निषेध कानून जिसमे गंगा प्रसादी धार्मिक रूप से किसी भी पंडो पुजारियों के लिए धार्मिक संस्कार और परंपरा के नाम पर किसी प्रकार के मृत्युभोज का आयोजन करना कानूनन अपराध है।

मृत्युभोज क्या है -

मृत्युभोज किसी भी व्यक्ति के यहाँ यदि उनके किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत धार्मिक परंपरा मानते हुए अपने समाज के लोगों को बुलाकर भोज का आयोजन करना जिसमे गंगा प्रसादी ,नुक्ता ,मौसर अदि मृत्यु के बाद कराये जाने वाला भोज मृत्यु कहलाता है।

मृत्युभोज निषेध कानून की धाराएँ -

धारा - 2 किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर किसी भी समय कराये जाने वाला भोज नुक्ता मौसर , गंगाप्रसादी मृत्यु भोज कहलाता है।
कोई भी व्यक्ति अपने परिजन समाज पंडो पुजारियों के संस्कार या परंपरा के नाम पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा। -मृत्युभोज कराने वाले और उसमे शामिल होना दोनों अपराध है।


धारा -3 मृत्यु भोज में कोई भी व्यक्ति न करेगा और ना ही शामिल होगा ऐसा करने पर दोनों को सजा व दंड

धारा -4 में लिखा है धारा 3 अनुसार यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज के लिए उकसायेगा या साथ देगा ,या प्रेरित करता है उसको एक वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना।

धारा 5 में लिखा है की स्थानीय जनप्रतिनिधि (पंच ,सरपंच) एवं पटवारी , लम्बरदार , ग्राम सेवक का दायित्व बनता है जैसे ही उनको मृत्युभोज के बारे में जानकारी प्रदान होती है तो वो तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेड के पास प्रार्थना पत्र लेकर रुकवा सकते है।

धारा 6 में लिखा है यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की बातों को नहीं मनाता है। तो उसे १ वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना

धारा 7 में लिखा गया है की यदि पंच सरपंच पटवारी या ग्रामसेवक इसके बारे में बताते है तो उन्हें भी सजा का प्रावधान है। इसमें तीन माह तक की सजा हो सकता है।

धारा 8 में लिखा है यदि कोई व्यक्ति सेठ, माहंजन साहूकार या दूकानदार कोई हो मृत्युभोज के लिए रूपया या सामान उधार देता है तो उन्हें उस रूपए को वसूलने का अधिकार नहीं होगा। और उसके द्वारा दिए गए सामान भी जप्त कर लिया जायेगा।

राजस्थान पहला राज्य जिसने मृत्युभोज पर प्रतिबन्ध लगाया।
धर्म ग्रन्थ में मृत्युभोज का विधान वैसे तो कहीं नजर नहीं आता। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्युभोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दरअसल, महाभारत का युद्ध होने को था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वो चल पड़े। तब दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा कि ''सम्प्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनैः'' अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए।

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