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  • taxworry
  • 2017-05-02
  • 6164
नगद लेनदेन के १३ खतरे
income tax videostax channelvideo on tax planningtax planningtax deductionनगद लेनदेनधारा २६९एस टीधारा 271 डी ऐधारा ४०अ (३)धारा २७१DAधारा ४३(१)धारा ३५एडीधारा 80 डीधारा १३एधारा ८०जीधारा 80 जीजीएधारा 80 जीजीबीधारा 80 जीजीसी
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Описание к видео नगद लेनदेन के १३ खतरे

1) नगद रकम लेने पर रोक

धारा २६९एस टी के अनुसार , आप रु २ लाख से ज्यादा के रकम नगद में

१. एक लेनदेन के तहत नहीं ले सकते हैं , या
२. किसी से एक दिन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं
३. एक अवसर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं या
४. एक घटना हेतु नहीं प्राप्त कर सकते हैं


यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको धारा 271 डी ऐ के तहत दंड के रूप में शामिल राशि का 100% भुगतान करना होगा।


२. नकद व्यय पर रोक

व्यबसायी अगर दस हजार से ज्यादा की नकद व्यय एक दिन में करता है , तो उस व्यय को अपने व्यावसायिक आय से नहीं घटा सकता है

ऐसा आयकर अधिनियम की धारा ४०अ (३) में प्राबधान है


३ . ट्रांसपोर्टर को नकद भुगतान पर रोक

उसी तरह , अगर व्यबसाई , ट्रांसपोर्टर को गाड़ी भारा पर लेने , किराए पर लेने या पट्टे पर देने के लिए नकद भुगतान रु 35,000 से ऊपर करता है , तो वह राषि भी आय गणना करते वक्त घटाई नहीं जायेगी.

ऐसा आयकर अधिनियम की धारा ४०अ (३) में प्राबधान है


४ . नकद कर्ज लेने पर रोक

धारा २६९एसएस के अनुसार , आप किसी से रु २०,००० से ज्यादा की राशि नकद में एक बार या एक वर्ष में कुल मिलाकर ,
कर्ज के तौर पर या
जमा के तौर पर या

नहीं ले सकते


५. कर्ज को नगद में चुकता करने पर रोक

धारा २६९टी के अनुसार , आप ली गयी कर्ज या जमा रकम को नगद में रु २०,००० या उससे ज्यादा की राशि , एक बार या एक वर्ष में कुल मिलाकर , नहीं वापस कर सकते हैं।

इस धरा के उल्लंगन पर आपको , धारा २७१इ के अनुसार , उतना ही आर्थिक दंड लग सकता है


६ .अचल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु नगद अग्रिम रकम पर रोक

आप किसी से रु २०,००० से ज्यादा की राशि एक बार या एक वर्ष में कुल मिलाकर , किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु अग्रिम राषि के तौर पर नहीं ले सकते।

लेने से , धारा २७१DA के अनुसार , आपको उतना ही आर्थिक दंड लग सकता है
.

७ परिसंपत्ति की नगद खरीद पर रोक


परिसंपत्ति की खरीद के लिए रु 10,000 से अधिक भुगतान अगर नगद में किया गया है तो , उस परिसंपत्ति के लगत की गणना में नगद में की गई राषि को शामिल नहीं किया जाएगा।
इसका सीधा प्रभाव संपत्ति के अवमूल्यन के गणना पर पड़ेगा।

ऐसा आयकर की धारा ४३(१) के अनुसार है


८ धारा ३५एडी के अंतर्गत पूंजीगत व्यय नगद में नहीं


पूंजीगत व्यय के लिए निवेश में रु 10,000 से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

अगर नगद भुगतान किया गया तो धारा 35 एडी के अंतर्गत मिलने वाली आय में कटौती को नहीं दिया जायेगा


९ धारा 80 डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम नगद के भुगतान पर रोक

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कोई नकद भुगतान करने से , धारा ८०डी के कटौती से आप वंचित हो जाएँगे


१० नगद के दान पर रोक

अब राजनितिक पार्टिया रु २००० से ज्यादा का दान नगद में एक व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

इस का प्रतिबन्ध आयकर के धारा १३ए में लगाया गया है.


११ . 80 जी के कटौती पर रोक

अब , अगर धर्मार्थ संस्थानों को दान रु 2,000 से ज्यादा के नगद दान देते हाँ तो धारा ८०जी के तहत कोई कर कटौती नहीं ले पायंगे

१२ धारा 80 जीजीए के कटौती पर रोक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए नगद दान अगर रुपये २००० से अधिक है तो , आयकर धारा 80 जीजीए के अंतर्गत कोई कटौती नहीं प्राप्त हो पायेगा


१३ . राजनीतिक दलों को दान हेतु छूट पर प्रतिबन्ध
कंपनियों अगर नकद में राजनीतिक दलों को दान करती है तो , धारा 80 जीजीबी के तहत मिलने वाली आय में कटौती को प्राप्त नहीं कर सकती है।

उसी तरह - कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक दलों को नगद में दान देती है तो उन्हें धारा 80 जीजीसी के तहत मिलने वाली कटौती से वंचित होना पड़ेगा

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