ipc section 353 जानिए बात ही दंड संहिता की धारा 353 के बारे में ipc SECTION 353 kya hai

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हेलो दोस्तों मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है RV LEGAL SUPPORT यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के बारे

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धारा 353 आईपीसी (IPC section 353 in Hindi) - लोकसेवकों को अपने कर्तव्य के काम से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के अनुसार, जो भी किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब लोक सेवक के रिश्तेदार अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहे हों, या उस व्यक्ति को लोक सेवक के रिश्तेदार अपने कर्तव्य के कार्य से निवारित या भयोपरत करने के आशय से, या लोकसेवक के रिश्तेदार अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण कार्य में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के परिणामस्वरूप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो दो वर्ष तक सींकेक या आर्थिक जुर्माना हो सकता है या तीनों से मान्यता प्राप्त होगी।

लागू करें
एक लोक सेवक/सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के दायरे से रोकने/भयोपरत के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना
दंड - दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।


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