डिप्टी स्पीकर से मुकरी मोदी सरकार, स्पीकर का होगा चुनाव

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17 वीं लोकसभा में पूरे पांच साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं था। परंपरा के अनुसार यह पद विपक्ष को दिया जाता है। आज सरकार ने विपक्ष को यह पद देने से इंकार कर दिया। पीयूष गोयल कहते हैं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन पांच साल यह पद ख़ाली रहा, यह कौन सी परंपरा है। इस एक घटना से साफ़ हो जाता है कि मोदी सरकार उसी तरह से चलेगी, संविधान की किताब की पूजा करेगी लेकिन संविधान के प्रावधानों को अपने हिसाब से लागू करेगी। संविधान के आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का पद होना अनिवार्य है। तब भी पांच साल तक यह पद ख़ाली रहा। आगे इस वीडियो में देखिए।

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