How to Buy Land & Property in UTTARAKHAND उत्तराखण्ड राज्य में प्रौपटी खरीदने के क्या-क्या नियम हैं

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How to Buy Land & Property in UTTARAKHAND

’’नमस्कार’’
’’ मेरा नाम एडवोकेट अशोक कुमार सागर है और ’सागर लॉ साल्यूशन ’’ पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय हैः-
’’ उत्तराखण्ड राज्य में प्रौपटी खरीदने के क्या-क्या नियम हैं ’’
How to Buy Land & Property in UTTARAKHAND
यानि आप उत्तराखण्ड स्टेट में कितनी भूमि खरीद सकते हैं-
उत्तराखण्ड में
उत्तरांचल (उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियम लागू है।
जो भी एग्रीकल्चर लैण्ड खरीदी व बेची जाती है उस पर यह नियम लागू होता है।
उत्तराखण्ड में भूमि खरीदने के लिए व्यक्ति को दो भागों में विभाजित किया है-
1- वह व्यक्ति जिसके पास वर्ष 2003 से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्टर्ड प्रॉपटी या कृषि भूमि है।
2- दूसरा वह व्यक्ति जिसके पास वर्ष 2003 से पूर्व उत्तराखण्ड में कोई रजिस्टर्ड प्रॉपटी या कृषि भूमि नही है।



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