वे सूचनाएं जिसकी जानकारी नही दी जाएगी/ सूचना अधिकार अधिनियम-2005/Right to Information Act 2005/ RTI

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सूचना अधिकार अधिनियम 2005


वे सूचनाएं जिनके बारे में लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है इन परिस्थितियों का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -8 में प्रावधान किया गया है ।जिसमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सामान्य स्थितियों में सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन धारा 8 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।

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