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Скачать или смотреть भारतीय संविधान: अनुच्छेद 74

  • MAHAKUMBRIX
  • 2025-03-15
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भारतीय संविधान: अनुच्छेद 74
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Описание к видео भारतीय संविधान: अनुच्छेद 74

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74: मंत्रिपरिषद (Article 74 of the Indian Constitution: Council of Ministers)

अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की स्थापना से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसदीय प्रणाली की नींव रखता है, जहां राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।

*अनुच्छेद 74 का मूल पाठ:*

*(1) राष्ट्रपति को उसके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मंत्री होगा, और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:*

परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

*(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।*

*अनुच्छेद 74 का स्पष्टीकरण:*

*राष्ट्रपति को सहायता और सलाह:* अनुच्छेद 74 का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देना है। यह सहायता और सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की जाती है।
*प्रधानमंत्री की अध्यक्षता:* मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राष्ट्रपति को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
*राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा:* अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होगा।
*पुनर्विचार का अधिकार:* राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति को किसी सलाह पर संदेह है, तो वे मंत्रिपरिषद से उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि, पुनर्विचार के बाद, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा।
*सलाह की गोपनीयता:* अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय में इस बात की जांच नहीं की जा सकती है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। यह प्रावधान मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सलाह की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया है।

*सरल शब्दों में:*

अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को कामकाज में मदद करने और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति, आम तौर पर, इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन, अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह ठीक नहीं लगती, तो वे मंत्रिपरिषद से उस पर दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं। दोबारा सोचने के बाद जो सलाह दी जाएगी, राष्ट्रपति को उसी के अनुसार काम करना होगा।

*अनुच्छेद 74 का महत्व:*

अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि यह संसदीय प्रणाली की नींव रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं। यह अनुच्छेद सरकार की स्थिरता और दक्षता को बनाए रखने में भी मदद करता है।

*व्यावहारिक उदाहरण:*

1. *विधेयक को मंजूरी:* मान लीजिए कि संसद ने एक विधेयक पारित किया है। विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने की सलाह देती है। अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें विधेयक पर हस्ताक्षर करने होंगे।

2. *आपातकाल की घोषणा:* यदि देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।

3. *अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर:* भारत सरकार किसी अन्य देश के साथ कोई संधि करती है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं।

*निष्कर्ष:*

अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसदीय प्रणाली की नींव रखता है और सरकार की स्थिरता और दक्षता को बनाए रखने में मदद करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह अनुच्छेद भारतीय राजनीति और शासन के कामकाज को कैसे प्रभावित करता है।

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