विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन लागू करने के नए नियम || OPS ||

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विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन लागू करने के नए नियम; NPS से नियोक्ता अंशदान राशि 12% प्रतिवर्ष ब्याज सहित जमा कराने के उपरांत ही मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ; रूटा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख की मांग:- विश्वविद्यालय में अन्य सरकारी कर्मचारियों की भाँति OPS योजना लागू हो

मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के अंतर्गत राजस्थान के राजकीय स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों में 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ सशर्त देने के आदेश जारी किए है | राज. सरकार के आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात के सेवारत कार्मिक जो NPS Subscriber है की नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि 12% प्रतिवर्ष ब्याज सहित दिनांक 20 जून 23 तक पेंशन निधि खाते में जमा करवाने पर ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ उक्त कर्मचारियों को मिल पाएगा | वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश से सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों के बीच असंतोष का माहौल व्याप्त है | राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (RUTA) के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में जो मानदंड राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए है उन्हीं मानदंडों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए | उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने अपने समस्त सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) बिना किसी शर्त के लागू की है तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) शर्तों के साथ क्यों? शिक्षक संघ के महासचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आगामी सप्ताह में राजस्थान के राजकीय स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे तथा निवेदन करेंगे कि विश्वविद्यालय में अन्य सरकारी कर्मचारियों की भाँति OPS योजना लागू की जाए | #ops #congressparty #ashokgehlot #sachinpilot #rajasthan #rajasthanuniversity

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