Irfan Solanki को Allahabad High Court से बड़ी राहत, क्या जेल से आएंगे बाहर | NBT

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Irfan Solanki को Allahabad High Court से बड़ी राहत, क्या जेल से आएंगे बाहर ? NBT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी सहित तीन लोगों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इरफान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान पर गलत तरीके से भारत में रुकने के लिए फर्जी दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करने का आरोप है. तीनों की जमानत अर्जियों पर जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया..

मामले में आरोपी इरफान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान ने जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी. इन सभी पर आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिक रिजवान ने कानपुर की हिना से शादी की और उसे अपने साथ बांग्लादेश ले गया. उसके बाद हिना ने बांग्लादेश की नागरिकता ले ली. उनके तीन बच्चे भी हुए. 2016 में रिजवान और हिना अपने बच्चों को लेकर कानपुर आ गए. यहां पर पार्षद मन्नू रहमान और विधायक इरफान सोलंकी के सहयोग से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए और उसके आधार पर बच्चों का कानपुर के स्कूलों में दाखिला करवाया गया. इस मामले में शुरुआत में रिजवान उसकी पत्नी हिना और तीनों बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि इरफान सोलंकी और मन्नू रहमान ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में सहयोग किया था. विवेचक ने उनके नाम भी शामिल करते हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया.

इस मामले में हिना की जमानत पहले हो चुकी है. आरोपियों की ओर से तर्क दिया गया कि सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है. अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है. रिजवान वैध वीजा पर भारत आया है. उन पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए तीनों अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली.


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