UP TEACHERS RECRUITMENT मामले में Allahabad High Court का फैसला मानना CM Yogi सरकार की मजबूरी थी?

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UP TEACHERS RECRUITMENT: 69000 Shikshak Bharti मामले में Allahabad High Court Verdict मानना CM Yogi Adityanath की सरकार की मजबूरी थी?

UP TEACHERS RECRUITMENT: यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teacher Bharti) मामले में योगी (YOGI GOVERNMENT DECISION) सरकार ने एक अहम फैसला लिया है.फैसला ये कि योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट (ALLAHABAD HIGH COURT) लखनऊ (LUCKNOW) की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) का दरवाजा नहीं खटखटाएगी.मतलब ये कि सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को हूबहू लागू करेगी.जिसमें कोर्ट ने यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को नये सिरे से मेरिट लिस्ट (MERIT LIST) जारी करने का आदेश दिया था.अपने फैसले में हाईकोर्ट ने यह माना था कि सहायक शिक्षक भर्ती (ASSISTANT TEACHERS RECRUITMENT UP) मामले में आरक्षण (RESERVATION) के नियमों की अनदेखी हुई है. इसलिए बेंच ने बेसिक (DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION UP) शिक्षा विभाग को बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था.इस फैसले के बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि नई मेरिट लिस्ट तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती का यह पूरा विवाद? और इस मामले में योगी सरकार के सामने क्या-क्या मुश्किलें थीं? आखिर योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? और सरकार के सामने आगे की चुनौती क्या है?

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