रामदेव पर सख़्त हुआ कोर्ट, विज्ञापनों पर लगाई रोक | SC comes down on Patanjali

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सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि आर्युवेद के उन सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है जिनमें औषधि और चमत्कारिक उपचार ऐक्ट 1954 के तहत आने वाली बीमारियों के इलाज का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना के नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? जिस क़ानून के तहत कार्रवाई हुई है उसके तहत अगर ऐक्शन लिया गया तो छह महीने से लेकर अधिकतम एक साल की जेल का प्रावधान है। क्या आपको लगता है कि रामदेव के खिलाफ मोदी सरकार कोई एक्शन लेगी?

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