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Скачать или смотреть किसी व्यक्ति की कार्य के दौरान दौरान दुर्घटना या मृत्यु होती हैं, उसे क्षति पूर्ति राशि देय होगी ।

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  • 2023-07-23
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किसी व्यक्ति की कार्य के दौरान दौरान दुर्घटना या मृत्यु  होती हैं, उसे  क्षति पूर्ति राशि देय होगी ।
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Описание к видео किसी व्यक्ति की कार्य के दौरान दौरान दुर्घटना या मृत्यु होती हैं, उसे क्षति पूर्ति राशि देय होगी ।

/किसी व्यक्ति का कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होती हैं/ तो कर्मकार क्षति पूर्ति में मुआ वजा /
/किसी व्यक्ति का कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होती हैं/ तो कर्मकार क्षति पूर्ति में मुआ वजा /
in this video, I am discussing about वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, accident arising out of and during the course of employment injury or death the work man is entitled to get compensation from the employer or insurance company jointly or severally. employer is bound to pay the compensation from the date of accident within 30 days deposit in commissioner of labour labour कोर्ट having competent jurisdiction. if this compensationamount is not deposited within the stipulated time, he shall be liable to pay 12% of the simple interest and UPTO 50% of penalty.
आज मैं इस वीडियो में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत जब नियोक्ता के अधीन कोई कामगार काम करता है और कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप उसकी कोई दुर्घटना के अंतर्गत चोट या मृत्यु हो जाती है तो तत्काल नियोक्ता अर्थात उसका मालिक ( employer ) या बीमा कंपनी ( insurance) को दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस के अंदर लेबर कोर्ट के कमिश्नर फॉर वर्क मैन कंपनसेशन कमिश्नर के यहां गणना करवाकर, compensation amount तत्काल जमा कर देनी चाहिए, अन्यथा नियोक्ता या बीमा कंपनी 12% साधारण ब्याज तथा 50% पेनल्टी धारा 4(A ) workmense compensation act के अंतर्गत देने के लिए उत्तरदाई होंगे।

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