राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

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 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : 05/अगस्त/2024
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 05/सितम्बर/2024
NMMS परीक्षा की तिथि : 10/नवम्बर/2024
 इस परीक्षा में वे ही छात्र-छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट है) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
 वर्तमान सत्र में राजकीय/स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहें हो वे ही छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025–26 में आवेदन कर सकते हैं।
 अभिभावक की कुल वार्षिक आय ₹350000.00 (रू तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो।
 परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा।
 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05/सितम्बर/2024
 परीक्षा की तिथि 10/नवम्बर/2024 को निर्धारित है।
 अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण सम्बन्धी तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
 परीक्षा एक सत्र में दो भागों में आयोजित होगी –
(l) प्रथम भाग : सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण – जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
(ll) द्वितीय भाग : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण – जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न (35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान एवं 20 प्रश्न गणित) होंगे।
 प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है (शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय) तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट (शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय) का समय निर्धारित है|
 प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ऋणात्मक अंकन नहीं है।
 शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र तीन विशेषज्ञों की समिति (जिसमें से एक सम्बन्धित रोग का विशेषज्ञ हो) द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जनपद के सी०एम०ओ० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित को लाभ देय नहीं होगा !
 परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा।

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