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  • Tech 2ashipk
  • 2022-03-24
  • 1111
गेहूं खरीद  पंजीकरण कैसे करें
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Описание к видео गेहूं खरीद पंजीकरण कैसे करें

किसान पंजीकरण कैसे करें#गेहूं खरीद 2022#ई-क्रय प्रणाली उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद#registrtion कैसे करें

सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।17 मार्च 2022

किसान पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश

किसान पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश online

करें सभी स्टेप का पालन: यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक का पालन करना अनिवार्य है।

पंजीकरण प्रारूप इस स्टेप में है उपलब्ध: स्टेप 1 में पंजीकरण प्रारूप उपलब्ध है।

करें पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड: इस पंजीकरण प्रारूप को डाउनलोड करके आपको प्रिंट करना होगा। जिसके पश्चात आपको इसमें सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

प्रदान करें सभी भूमियों का विवरण: पंजीकरण करवाने के लिए फसल के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण से संबंधित जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।

दर्ज करें सभी राजसव विवरण: इसके अलावा खतौनी, खाता संख्या, प्लॉट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा, फसल का रकबा भरना भी अनिवार्य है।

प्रारूप में दर्ज करें यह जानकारी भी: इस प्रारूप में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एवं राजस्व अभिलेखों का विवरण भी दर्ज करना होगा।

दर्ज करें ऑनलाइन आवेदन: स्टेप 1 सफलतापूर्वक होने के बाद स्टेप 2 के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

नोट करें पंजीकरण संख्या: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या अपने पास नोट करनी होगी।

प्रिंट करें ड्राफ्ट आवेदन पत्र: इसके पश्चात आपको स्टेप 3 के पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट करना होगा।

स्टेप 4 में करें संशोधन: यदि आपको किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है तो आप स्टेप 4 में यह संशोधन कर सकते हैं।

करें पंजीकरण लॉक: सभी सही जानकारी दर्ज करने के बाद आप स्टेप 5 में पंजीकरण लॉक कर सकते हैं। पंजीकरण लॉक करने के बाद आपके आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता।

करें पंजीकरण फाइनल प्रिंट: स्टेप 6 के माध्यम से आप पंजीकरण फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। जब तक किसान द्वारा पंजीकरण लॉक नहीं किया जाएगा तब तक किसान का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त करें केंद्र प्रभारी से पावती पत्र: गेहूं को बेचने के बाद आपको केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

जानकारी दर्ज करते समय रखें ध्यान: किसान द्वारा सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी जानकारी आपके द्वारा गलत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।

इस स्थिति में ना कराएं दोबारा पंजीकरण: वह सभी किसान जो खरीफ वर्ष 2019–20 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें गेहूं विक्रेता के लिए दोबारा से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। वह संशोधन करके या बिना संशोधन करें दोबारा से आवेदन प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं।

गेहूं विक्रय के समय लाने के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज: गेहूं को बेचते समय किसान को अपना पंजीकरण प्रपत्र लाना आवश्यक है। इसके साथ किसान को कंप्यूटराइज खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा आधार कार्ड लाना भी आवश्यक है।

सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।17 मार्च 2022

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