थाने से जमानत कैसे ले ! कोर्ट से जमानत कैसे ले ? How to get bail in court

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Hello dosto aaj mai apko is vedio me btaunga ki police station se bail kaise karaye.


जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश किया जाता है जिसके बाद न्यायलय या तो उसे जमानत दे देती है या न्यायिक हिरासत में भेज देती है। गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत से छूटने के लिए जमा किये गए संपत्ति को जमानत कहते है। उसे ही आमभाषा में कहते है ‘जमानत पर रिहा होना’ अर्थात कुछ संपत्ति जो न्यायलय द्वारा तय किया गया हो उसे जमा कर रिहा होना। जमानत पर रिहा व्यक्ति को सुनवाई के लिए नियमित रूप से बुलाये गए तारीख को न्यायलय में पेश होना होता है अथवा न्यायलय द्वारा जमानत जब्त कर ली जाती है और पुनः गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता है।

जमानत दो तरीके से लिया जा सकता है, पहला थाने से जिसे Police Bail कहते है तथा दूसरा कोर्ट द्वारा। थाना से लिया जाने वाला जमानत उस अपराध में मिलता है जो जमानती हो अर्थात जो Cr.P.C के धारा 436 के अनुसार bailable nature का हो, जिसमें तीन साल से कम की सजा का प्रावधान हो उसमे पुलिस स्टेशन से जमानत हो जाती है।


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Cr.P.C की धारा 169 के अंतर्गत यदि पुलिस अधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते है तो आरोपी को bail bond भरवाकर जमानत दे दी जाती है। थाने से जमानत कुछ शर्तो पर दी जाती है जैसे – कोर्ट द्वारा बुलाये जाने पर हाजिर होना, पूछताछ में मदद करना, शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से परेशान न करना या धमकी न देना, गवाह या सबूत को प्रभावित न करना आदि

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