MPOnline - MP E District / Income and Mool Nivas certificate apply procedure with all Information

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MP E DISTRICT / MPONLINE/ HOW TO APPLY FOR INCOME / RESIDENCE CERTIFICATE ONLINE BY MPOnline Portal .




New Service Alert📌📌
Service Name: linking of Samagra id. With Aadhar number
Url: https://spr.mponline.gov.in/PORTAL/Se...

Dear Team,
We have introduce a new service where applicant can visit MPOnline kiosk and link his Samagra id with his Aadhar number.

Kiosk will get Rs 4 on every transaction from department.

Count of successful transactions will be based on receipts generated.

Remember that this service is free for citizen that means citizen will not pay anything to avail this service to kiosk.

This service can be avail only through kiosk.

MPOnline will raise a monthly bill to department and pass the same to kiosk as a commission on monthly basis.

Linking / Approving of both the id's (Samagra and Aadhar) will be done at local office and will take 7-10 days.

Url: https://spr.mponline.gov.in/PORTAL/Se...



Single Window Online System
For Bank Linked Schemes of Govt. of Madhya Pradesh
https://samast.mponline.gov.in

विभाग का नाम: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
इस योजना के अंतर्गत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

उद्देश्य
स्वरोजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को प्रोत्साहित करना

पात्रता
आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक की न्यूनतम शक्षणिक योग्यता 12वी कक्षा होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ आवेदक को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब आवेदक के परिवार की वार्षिक आए 12 लाख रुपया या इसे कम होगी।

इसके अलावा यदि आवेदक कर दाता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्ष की आय कर विवरण आवेदन के साथ जमा करनी होंगे।

नवीन उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा योजना का लाभ
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को ₹100000 से लेकर ₹5000000 एवं सेवा क्षेत्र के लिए ₹100000 से ₹2500000 तक का ऋण मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदक के लिए समान होंगे। केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्था में डिफाल्टर ना हो।
इसके अलावा आवेदक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। जिस अवधि के लिए लाभार्थी का खाता एनपीए बना रहा है उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति वार्षिक अवधि पर की जाएगी। गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।

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