employee State insurance act 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है।

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in this video, I am explaining about the ESI act 1948, it applies to all factories where 10 or more persons are employed to Hotel ,restaurant educational institution. or in factory, But it does not apply to seasonal factory.
when the worker own medical leave, leaves maternity Beni fit,disablement for dependents other benefit funeral expenses are also covered
it is a financial support for workers by ESI act.
its objective to social security for workers in independent India. good medical care workers and their immediate dependents.
it extent to the the whole of India, Central Government by way of notification it covered all factories excluding seasonal factory.
contribution under section 2 clause 4 the contribution of employee and employer.
total 4% of contribution in which 3.25 by the employer and 0.75 by employee both contribution.
its benefit is insurance medical benefit, treatment for an injury insured personpayable by ESI. in case of death funeral expenses are also payable by ESI.
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्यकामगारों को सुरक्षा देना है । इसका मुख्य उद्देश्य है जहां 10 से अधिक कामगार या वर्क मैन कार्यरत हैं ।जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, factories ,shop, cinema ,newspaper ,educational institution मैं काम करते हैं yah seasonal factory per lagu nahin hota hai,उन कामगारों को सोशल सिक्योरिटी के रूप में इस अधिनियम का लाभ मिलता है।
यह अधिनियम संपूर्ण भारत वर्ष में लागू लागू है। सीजनल फैक्ट्रीज पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते।
जिसमें 4% कुल कंट्रीब्यूशन employer एवं एवं employee ka होता है जिसमें 3.25 परसेंट एंप्लॉयर का जीरो पॉइंट 75 परसेंट परसेंट एम्पलाई का अंशदान कंट्रीब्यूशन होता है।
इसके फायदे हैं कि वर्क मैनतथा उसके डिपेंडेंट्स को मेडिकल एंप्लॉयमेंट इन डिपेंडेंट, मेडिकल के खर्चे एवं फ्यूनरल के खर्चे मिलते हैं। यह सामाजिक सुरक्षा विधान है जो कामगारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। जो कर्मचारी से कंवर रहते हैं उन्हें वर्क मांस कंपनसेशन का लाभ नहीं मिलता है।
#एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के क्या फायदे हैं।
#कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के क्या प्रावधान है.
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