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Скачать или смотреть भारतीय संविधान: अनुच्छेद 56

  • MAHAKUMBRIX
  • 2025-03-15
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भारतीय संविधान: अनुच्छेद 56
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Описание к видео भारतीय संविधान: अनुच्छेद 56

अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। यह बताता है कि राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर बने रहेंगे और वे किन परिस्थितियों में पद छोड़ सकते हैं।

*अनुच्छेद 56 के मुख्य प्रावधान:*

*कार्यकाल:* राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।
*त्यागपत्र:* राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं।
*महाभियोग:* संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
*उत्तराधिकारी का पद ग्रहण:* राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी, तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

*सरल शब्दों में:*

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। संविधान का उल्लंघन करने पर उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यदि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, तो वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

*व्यावहारिक उदाहरण:*

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 25 जुलाई 2023 को भारत का राष्ट्रपति बनता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार, वह 24 जुलाई 2028 तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा।

*उदाहरण 1 (त्यागपत्र):* यदि राष्ट्रपति को 15 अगस्त 2026 को किसी कारणवश अपना पद छोड़ना है, तो वे उपराष्ट्रपति को एक लिखित त्यागपत्र सौंप सकते हैं। त्यागपत्र स्वीकार होते ही वे पद से मुक्त हो जाएंगे।
*उदाहरण 2 (महाभियोग):* यदि संसद को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वे अनुच्छेद 61 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उन पर महाभियोग चला सकते हैं। यदि महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा।
*उदाहरण 3 (उत्तराधिकारी का पद ग्रहण):* मान लीजिए कि 24 जुलाई 2028 को राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश नए राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में, मौजूदा राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

*महत्व:*

अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर बने रहेंगे और वे किन परिस्थितियों में पद छोड़ सकते हैं। यह प्रावधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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