Anukampa Niyukti बोनांजा, गिफ्ट या सिंपैथी सिंड्रोम नहीं, HC Latest Order, Anukmpa Nokari

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Breaking News: अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के मामले में दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति बोनांजा, गिफ्ट या सिंपैथी सिंड्रोम नहीं है. यह परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत से परिवार के जीवनयापन पर अचानक आये संकट में न्यूनतम राहत योजना है. कोर्ट ने कहा कि लोक पदों पर नियुक्ति में सभी को समान अवसर पाने का अधिकार है. मृतक आश्रित नियुक्ति इस सामान्य अधिकार का अपवाद मात्र है. जो विशेष स्थिति से निपटने की योजना है.

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