मजदुर पेंशन सहायता योजना दिल्ली 2021 Delhi Majdoor Pension Sahayata Yojana श्रमिक पेंशन योजना दिल्ली

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दिल्ली श्रमिक चिकित्सा सुविधा योजना - https://allgovtyojana.in/delhi-labour...

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दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिको को 60 वर्ष (नियम – 273) पूरा होने के बाद 3000 रूपये कि पेंशन प्रति माहदी जाती है पांच साल से अधिक की सदस्यता के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए तीन और सौ रुपये की वृद्धि दी जाएगी. एक सदस्य जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर, एक वर्ष से कम समय के लिए भवन निर्माण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है.
श्रमिक पारिवारिक पेंशन – पेंशनभोगी को पेंशन का 50% या 1500 रूपये जो कभी अधिक होता है. (नियम – 283) पति या पत्नी की मृत्यु, जीवित पति या पत्नी के लिए पेंशन दी जाती है.
श्रमिक विकलांगता पेंशन – 3000 प्रति माहदी जाती है (नियम – 275) पक्षाघात, कुष्ठ, टी.बी और दुर्घटनाओं आदि के कारण स्थायी रूप से अक्षम सदस्य के लिए दी जाती है.
मजदुर पेंशन सहायता योजना का लाभ दिल्ली के स्थाई निवासी महिला श्रमिक और पुरुष श्रमिक दोनों को दिया जायेगा.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे श्रमिक का बैंक खाता होना जरुरी है बैंक खाता श्रमिक के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योकि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशी को श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी

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