धारा 5 भारतीय न्याय संहिता | Section 5 BNS in Hindi - Commutation of sentence

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धारा 5 भारतीय न्याय संहिता | Section 5 BNS in Hindi - Commutation of sentence

Section 5 in THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

इस आर्टिकल में मै आपको “दण्डालदेश का लघुकरण| भारतीय न्याaय संहिता की धारा 5 क्या है | section 5 BNS in Hindi | Section 5 in The bhartiy nyay sanhita| BNS Section 5 | Commutation of sentence” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय न्यासय संहिता की धारा 5 | Section 5 in The Bhartiya Nyay Sanhita Dhara 5
[ BNS Sec. 5 in Hindi ] –
दण्डा देश का लघुकरण-
5. उपयुक्त सरकार, अपराधी की सहमति के बिना, लघुकरण कर सकती है
इस संहिता के तहत किसी भी सजा से लेकर धारा 474 के अनुसार किसी भी अन्य सजा तक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की।
स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "उचित" है
सरकार” का अर्थ है,––
(ए) ऐसे मामलों में जहां सजा मौत की सजा है या अपराध के लिए है
किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के विरुद्ध, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है,
केंद्र सरकार; और
(बी) ऐसे मामलों में जहां सजा (चाहे मौत की हो या नहीं) किसी अपराध के लिए है
किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के विरुद्ध, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है,
उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई जाती है।
[ BNS Sec. 5 in English ] –
Commutation of sentence.
5. The appropriate Government may, without the consent of the offender, commute
any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with section 474
of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
Explanation.––For the purposes of this section the expression “appropriate
Government” means,––
(a) in cases where the sentence is a sentence of death or is for an offence
against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends,
the Central Government; and
(b) in cases where the sentence (whether of death or not) is for an offence
against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends,
the Government of the State within which the offender is sentenced.

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