संविधान CLASS -11 संविधान का भाग 3(अनुच्छेद12-35) CONSTITUTION BY K C SAHU FOR ALL COMPETITIVE EXAM

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संविधान CLASS -11 संविधान का भाग 3(अनुच्छेद12-35) CONSTITUTION BY K C SAHU FOR ALL COMPETITIVE EXAM

इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, CGPSC, रेलवे, बैंकिंग, और अन्य के लिए बेहद उपयोगी है।

मुख्य बिंदु (Key Points):
अनुच्छेद 12:

राज्य की परिभाषा और इसकी सीमा।
राज्य के अंतर्गत सरकार, संसद, राज्य विधायिका, और अन्य संस्थाओं को शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 13:

मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून को शून्य घोषित करने का प्रावधान।
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार।
मौलिक अधिकारों की श्रेणियां:

अनुच्छेद 14-18: समानता का अधिकार।
कानून के समक्ष समानता।
अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अनुच्छेद 19-22: स्वतंत्रता का अधिकार।
भाषण, अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यवसाय की स्वतंत्रता।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद 23-24: शोषण के विरुद्ध अधिकार।
मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक।
अनुच्छेद 25-28: धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
पूजा और धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 29-30: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति संरक्षण का अधिकार।
अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार।
अनुच्छेद 33-35:

संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार।
सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते।
प्रासंगिकता (Relevance):
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण:

मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद।
समानता, स्वतंत्रता, और शोषण के खिलाफ अधिकारों की व्याख्या।
अनुच्छेद 32 का महत्व: "मौलिक अधिकारों का संरक्षक।"
न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान के लचीलेपन की समझ।
शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी:

भारतीय संविधान के मूल तत्वों की गहराई से जानकारी।
परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर।
सरल और विस्तृत व्याख्या।

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