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Скачать или смотреть Mukhyamantri Solar Pump Yojana Online Apply 2021| मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 90% की भारी छूट

  • Digital Seva Family
  • 2021-11-24
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Mukhyamantri Solar Pump Yojana Online Apply 2021|  मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 90% की भारी छूट
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Mukhyamantri Solar Pump Yojana Online Apply 2021| मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 90% की भारी छूट
मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
https://cmsolarpump.mp.gov.in/

सोलर पम्प स्थापना के नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश
सोलर पंप के आवेदन हेतु निम्नलिखित नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश का पालन होना अनिवार्य है
1. आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए है।
2. आवेदक द्वारा निम्नलिखित जानकारी सत्यापित होना आवश्यक है -
(i) सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा ।
(ii) आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु आवश्‍यक जल भण्‍डारण की आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा ।
(iii) मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी ।
(iv) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
(v) सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
(vi) यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
(vii) आवेदन-पत्र में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार के अनुरूप दी गई डिस्चार्ज की जानकारी स्टेण्डर्ड टेस्टिंग कण्डिशन के अनुरूप है एवं इस पर स्थापना स्थल एवं सोलर ऊर्जा (Solar Radiation) की उपलब्धता के अनुरूप डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है।
(viii) सोलर प्लेटों की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
(xi) यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत आवेदक का मोबाईल नम्बर परिवर्तित होता है तो आवेदक इसकी जानकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को सूचित करना होगा ।
(x) आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है
अथवा
आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प लगा हुआ है परन्तु आवेदक द्वारा उसके कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया गया है।
(xi) स्थापित सोलर पम्प को स्थानांतरण नहीं होगा ।
(xii) सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
(xiii) सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
3. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी।
4. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाईन माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
5. सोलर पम्प स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशि रू. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी व कोई ब्‍याज देय नहीं होगा।
6. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
7. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशि ऑनलाईन माध्यम से शीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
8. राशि प्राप्त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
10. इस योजना के तहत् स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा।
11. हितग्राहियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा।
12. किसी भी प्रकार की टूट-फूट/चेारी या क्षतिग्रस्‍त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्‍थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्‍काल सूचित करें। ताकि स्‍थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सकें। Insurance Company द्वारा मान्‍य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिग्रस्‍त हेतु सुधार कार्य मान्‍य होगा।
13. पम्‍प स्‍थापना के उपरांत स्‍थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्‍पनी का मुख्‍यालय का दूरभाष नम्‍बर प्रदेश स्‍तर का सर्विस सेन्‍टर का दूरभाष नम्‍बर एवं जिला स्‍तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्‍बर अवश्‍य प्राप्‍त करें।

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