कमीशन क्या होता है, यह कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है। सेक्शन 75 ,76 ,77,78 आदेश 26 CPC 1908.

Описание к видео कमीशन क्या होता है, यह कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है। सेक्शन 75 ,76 ,77,78 आदेश 26 CPC 1908.

power of C0urt to issue the commission in certain cases, civil Court has power to issue the commission in certain cases, Court camp issue either suo Moto or with the application of the parties for issuing commission in certain spot examination, examination of witnesses who is not able to give evidence in the court of law and any other circumstances if the court thinks fit or satisfy, then Court can issue commission, it is the discretion of the court. this is very important provisions of civil procedure code power of court to issue the commission in certain cases.
इस वीडियो में यह बताया जा रहा है ,कि कोर्ट के द्वारा कमीशन कब और कैसे जारी किया जाता है।
सिविल न्यायालय को कमीशन जारी करने की शक्ति होती है। power of court to issue the commission.
यह सिविल न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, वह स्वयंमेव या पक्षकारों के आवेदन या निवेदन के आधार पर किसी भी व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष बीमारी के कारण या जिसे खतरा है या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से कोर्ट के समक्ष आ नहीं सकता है, जनरल नियम यह है कि कोर्ट के सामने ही गवाह को उपस्थित होकर अपना कथन देना होता है।
धारा 75 सीपीसी के अंतर्गत prescribed कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कमीशन जारी करके उसका कथन लिया जा सकता है ।आदेश 26 नियम 9 एवं 10 सीपीसी में यह व्यवस्था दी गईहै।
आदेश 26 नियम 11 एवं 12 में कोर्ट examiner adjust account ke liye commission जारी करने की व्यवस्था
आदेश 26 नियम 13 एवं 14 में टू मेक ए पार्टीशन, के लिए कमीशन जा रहे जारी करने की कोर्ट को शक्ति है।
आदेश 26 नियम दसवीं में यदि प्रॉपर्टी खराब हो सकती है आदेश 26 नियम 10C के अंतर्गत कोर्ट छोटे-मोटे मटेरियल एक्ट के लिए कमीशन जारी कर सकती है ,अर्थात किसी अदर पर्पस के लिए भी कोर्ट यदि उचित समझती है, तो कमिश्नर जारी करके कमीशन एपॉइंट कर सकती है।
आदेश 26 नियम एक से 8 तक कमीशन टू एग्जामिन विटनेसे के लिए किसी भी प्रश्न को इंटेरोगेटरीज और अदर वाइज ऑफ एनी पर्सन को लोकल लिमिट कोर्ट के अंदर कमीशन जारी करने का अधिकार है।
न्यायालय स्वयमेव या पक्ष कार के आवेदन पर कमिश्नर अप्वॉइंट करके कमीशन भेजकर इन दी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में किसी व्यक्ति का कथन कमीशन पर ले सकती है ।यह प्रावधान सीपीसी में वर्ष 1999 में इंसर्ट हुआ था, कोर्ट चाहे तो उसमें नियत की गई तारीख के पहले पब्लिक सर्विस में होने वाले व्यक्ति को कमीशन के थ्रू उसका कथन ले सकतीहै।
लेकिन न्यायालय को इसके कारण आदेशि का में उल्लेखित करने होंगे।
न्यायालय भारत के बाहर रहने वाले भी किसी व्यक्ति को यदि कमीशन पर साक्षी लेना आवश्यक समझता है, तो वह लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के जरिए ऐसा कर सकता है
कमिश्नर को कमिश्नर रिपोर्ट जो एग्जीक्यूट की गई है ,डिपोजिशन कोर्ट को रिटर्न करनी होती है, या नियत पेशी के पूर्व करना जमा करना आवश्यक होता है ,यह सूट के रिकॉर्ड का पार्ट हो जाता है ।जोकि कमिश्नर ने मौके पर कमीशन के दौरान लिया गया है।
आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार कमिश्नर का पर्सनली एग्जामिनेशन कर सकता है, लेकिन न्यायालय की अनुमति से कोर्ट चाहे ,तो फरदर जांच भी करा सकता है।
न्यायालय पक्षकारों के बंटवारे के लिए तथा कमीशन अकाउंट का एडजस्टमेंट करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है न्यायालय पक्षकारों के ऑब्जेक्शन सुनने के पश्चात टेक्निकल, साइंटिफिक, एक्सपर्ट के रूप में कमिश्नर को अप्वॉइंट कर सकती है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ़ इंडिया 1984 के मामले में मिनिस्ट्रियल परफॉर्म करने के लिए कमीशन जारी करने बाबत कहा गया था
कमिश्नर अप्वॉइंट करने के पूर्व कोर्ट जिस पार्टी के पक्ष में कमीशन जारी किया गया है ,उसे न्यायालय में कमिश्नर की फीस अदा करने के आदेश दे सकती है।
इस प्रकार विशेष मामलों में न्यायालय स्वयं ,या पक्षकार के आवेदन पर कमीशन जारी कर सकता है।
पावर्स ऑफ़ कमिश्नर कमिश्नर पक्षकारों को गवाहों को तथा किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकता है वह दस्तावेजों की मांग कर सकता है कोर्ट की परमिशन से लैंड और बिल्डिंग में प्रवेश कर सकता है ,सर्च कर सकता है, पार्टी की अब्सेंस में एक्स पार्टी उसके विरुद्ध प्रोसीड कर सकता है। लेकिन जुडिशल फंक्शन में केवल कोर्ट की हेल्प करना ही कमिश्नर की ड्यूटी होती है।
मेरी धर्मपत्नी अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है,Archanas arty hub है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक, शेयरकरें। धन्यवाद
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#commission kya hota hai kab kiske dwara jari Kiya jata hai tatha commissioner ko कौन-कौन si shaktiyan hoti.

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