समानता का अधिकार (अनुच्छेद 15-18): आरक्षण, अपवाद और प्रमुख संवैधानिक वाद
आपका स्वागत है मौर्य एडुहब पर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) मौलिक अधिकारों की नींव है। इस वीडियो में हम इसके सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 15, 16, 17 और 18 का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
यह वीडियो विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और अपवादों को कवर करता है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
इस वीडियो में आप सीखेंगे:
अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूलवंश के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता, OBC, SC/ST आरक्षण (16(4)), और EWS आरक्षण (16(6)) के प्रावधान।
आरक्षण से जुड़े प्रमुख वाद: इंदिरा साहनी वाद (मंडल वाद), वीरपाल सिंह वाद, और नागराज वाद का विस्तृत अध्ययन।
महत्वपूर्ण संशोधन: 44वाँ, 77वाँ, 81वाँ, 85वाँ, और 103वाँ संविधान संशोधन।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत और उससे संबंधित अधिनियम।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत और बालाजी राघवन वाद का निर्णय।
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