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  • Daily News
  • 2025-09-16
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यूसुफ पठान को क्यों कोर्ट ने कह डाला 'जमीन कब्जाने वाला', क्या है पूरा विवाद?
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Описание к видео यूसुफ पठान को क्यों कोर्ट ने कह डाला 'जमीन कब्जाने वाला', क्या है पूरा विवाद?

यूसुफ पठान को क्यों कोर्ट ने कह डाला 'जमीन कब्जाने वाला', क्या है पूरा विवाद
के सांसद यूसुफ फठान को गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला बताया है। अतिक्रमण किए गए जमीन को खाली करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि सलेब्रिटीज कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें छूट देने से गलत नजीर पेश
होगी।गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ फठान को गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला बताया है। अतिक्रमण किए गए जमीन को खाली करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि सलेब्रिटीज कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें छूट देने से गलत नजीर पेश होगी। जस्टिस मौना भट्ट की सिंगल बेंच ने पिछले दिनों पठान की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। पठान को बंगले से सटे इस जमीन को खाली करना होगा।दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब 15 साल पहले हुई। पठान ने 2012 में वडोदरा म्यूनिसिपल कमिटी से अस्तबल बनाने के लिए बंगले से सटे एक प्लॉट की मांग की थी। नगर निगम ने बिना निलामी यह जमीन पठान को बेचने का फैसला कर लिया। 57,270 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से जमीन पठान को देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया।2014 में राज्य सरकार ने वीएमसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि, जमीन पठान के कब्जे में ही बना रहा। जून 2024 में जब पठान पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी के सांसद चुने गए तो वीएमसी के एक पार्षद ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इसके बाद वीएमसी ने यूसुफ पठान को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा।

नोटिस पाकर हाई कोर्ट गए पठान

नोटिस मिलने पर यूसुफ पठान ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने बाजार मूल्य चुकाकर जमीन को खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वीएमसी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि वह इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, उनसे कानून के प्रति अधिक सजग रहने की उम्मीद की जाती है।

अतिक्रमणकारी कहना सही है- कोर्ट

सुनवाई के बाद जस्टिस मौना ने पठान की याचिका रद्द कर दी। शुक्रवार को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुए फैसले में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता को इस प्लॉट को कब्जे में रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कॉर्पोरेशन की ओर से यह कहना कि याचिकाकर्ता ने जमीन पर अतिक्रमण किया है, कोर्ट के विचार से सही है।'
अदालत ने कहा कि ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बिना कीमत चुकाए या अलॉटमेंट आदेश पारित हुए, जमीन पर दखल रखना उचित नहीं है। इस पर बाउंड्री वॉल बनाना अतिक्रमण है। अदालत ने पठान की उस दलील को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा कि जमीन के लिए पैसा चुकाने की कोशिश की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी अधिकार के प्लॉट का फायदा उठाया। हालांकि, हाई कोर्ट ने पठान पर फाइन लगाने की वीएमसी की अपील को खारिज कर दिया।

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