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Скачать или смотреть न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज कराना क्यों है जरूरी?

  • MyLord
  • 2023-04-19
  • 2022
न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज कराना क्यों है जरूरी?
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Описание к видео न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज कराना क्यों है जरूरी?

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न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज कराना क्यों है जरूरी?


आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि किसी आरोपी का बयान पुलिस भले ही थाने में ले फिर भी उसे कोर्ट में ले जाकर बयान जरूर लिया जाता है और वही मान्य भी होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान ही कानूनी तौर पर मान्य होता है. जब भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कोई confession या बयान दर्ज किए जाते है तो ये बयान इक़बालिया बयान कहलाता है. इन बयानों को CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया जाता है. किसी भी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के दो महत्वपूर्ण कारण है- पहला ये कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने के बाद, व्यक्ति अपने बयान को बदल नहीं सकता. दूसरा ये कि संहिता की धारा 162 के तहत गवाह द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में प्रॉसिक्यूशन पक्ष से प्रतिरक्षा प्राप्त करना, और झूठी गवाही में शामिल होने के डर से गवाह द्वारा संस्करणों को बदलने की संभावना को कम करना है.

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