धारा 70 दण्ड प्रक्रिया संहिता | Section 70 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 70

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धारा 70 दण्ड प्रक्रिया संहिता | Section 70 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 70
Section 70 in The Code Of Criminal Procedure, 1973
70. Form of warrant of arrest and duration.
(1) Every warrant of arrest issued by a Court under this Code shall be in writing, signed by the presiding officer of such Court and shall bear the seal of the Court.
(2) Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the Court which issued it, or until it is executed.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 | Section 70 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 70 in Hindi ] –
गिरफ्तारी के बारंट का प्ररूप और अवधि–
(1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।
(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है।

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