Desh Deshantar: कोर्ट दस्तावेज और RTI | Third Party on Court papers and RTI

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सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित कोर्ट दस्तावेज सूचना के अधिकार यानि आरटीआई के तहत नहीं हासिल किये जा सकते। तीन सदस्य वाली खंडपीठ ने इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुख्य सूचना आयुक्त की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहा कि गुजरात हाई कोर्ट रूल्स के नियम 151 के तहत दस्तावेजों या आदेशों की सत्यापित प्रतियों की मांग करने वाले तीसरे पक्ष को आवेदन या हलफनामा दाखिल करना जरूरी है जिसमें जानकारी हासिल करने का कारण बताया गया हो। ये नियम आरटीआइ एक्ट के प्रावधानों से अलग नहीं है, सिर्फ सूचना हासिल करने की प्रक्रिया अलग है। आरटीआइ एक्ट के प्रावधानों और अन्य कानून के बीच विसंगति के अभाव में आरटीआइ एक्ट के ओवरराइडिंग प्रभाव लागू नहीं होंगे।

Anchor:- Kavindra Sachan
Producer: Sagheer Ahmad

Guest Name:-
Satyananda Mishra, Former CIC
Dr. Rajiv Nanda, Senior Advocate, Supreme Court
Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune

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