परिशांति या सदाचार के लिए प्रतिभूति , अध्याय 8, sec. 106 to 110 Cr.P.C.

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अध्याय 8
धारा 106 से 110
परिशांति कायम करने के लिए
सदाचार के लिए प्रतिभूति

न्यायलमय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह न्यायलय में यह प्रतिभूति दे कि वह परिशांति बनाये रखेगा या सदाचार का व्यवहार करेगा ।


किसी व्यक्ति से कब शांति बनाए रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति ( बंधपत्र , प्रतिभू सहित या रहित ) की मांग की जा सकती है ?

धारा 106. दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
धारा 107. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
धारा 108. राजद्रोहत्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा 109. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
धारा 110. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति

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